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कोरोना के बढ़ते मामलों पर SC सख्त, कहा- इलाज और अंतिम संस्कार में ना हो लापरवाही

कोरोना के बढ़ते मामलों और अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने आदेश दिया कि कोरोना मरीजों के उचित इलाज और इससे पीड़ित लोगों की मौत के सम्मानजनक अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए.

Updated on: 23 Nov 2020, 11:47 AM

नई दिल्ली:

कोरोना के बढ़ते मामलों और अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने आदेश दिया कि कोरोना मरीजों के उचित इलाज और इससे पीड़ित लोगों की मौत के सम्मानजनक अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सभी राज्यों से दो दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को भी कहा है. कोर्ट ने कहा कि कोरोना को लेकर स्थिति बिगड़ रही है.अगर सरकार की ओर से पर्याप्त तैयारी नहीं की गई तो दिसंबर में हालात और ज़्यादा खराब हो सकते है.

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सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी 
सुप्रीम कोर्ट कोरोना के बढ़ते मामलों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्यों के लिए आत्ममंथन का वक्त है. राज्य बताए कि मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए वो क्या कदम उठा रहे है. कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद पर चिंता जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पिछले दो हफ्ते में हालात बदतर हो गए है. हम जानना चाहते है कि दिल्ली सरकार कैसे इससे निपट रही है. अस्पतालों में क्या प्रबंध किये गए है. मौजूदा स्थिति के मुताबिक नई स्टेटस रिपोर्ट दायर करें. 

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सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि उसने सभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड आरक्षित रखने का आदेश दिया है. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने भी माना कि दिल्ली में और ज़्यादा कदम उठाने की ज़रूरत है. इसी सिलसिले में 13 नवंबर को गृह मंत्री ने मीटिंग ली और कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए है. कोर्ट शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगा.