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कोरोना संकट में डॉक्टरों को वेतन न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम

कोरोना (Corona Virus) संकट में अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गहरी नाराजगी जताई है.

Updated on: 31 Jul 2020, 12:23 PM

नई दिल्ली:

कोरोना (Corona Virus) संकट में अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गहरी नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इतनी भी कमजोर नहीं कि राज्यों को दिए निर्देशों पर अमल सुनिश्चित ना करा पाए.

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दरअसल दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा और कर्नाटक में कोरोना मरीजो के इलाज में जुटे डॉक्टरों और हेल्थ केअर स्टाफ को नियमित तौर पर वेतन नहीं पा रहा है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही कह चुका है कि कोरोना मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. इसके बाद भी कोर्ट में ऐसे मामले आ रहे है कि डॉक्टरों को वेतन नहीं मिल पा रहा है.  

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सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून को दिया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून को कोरोना मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को समय पर वेतन देने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों को निर्देश देने को कहा था. जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसके कौला और जस्टिस एमआर शाह ने आदेश में कहा था कि डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिलने की बात मीडिया रिपोर्ट में सामने आई थी, ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए. पीठ ने इस मामले में 4 हफ्ते में केंद्र से अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी और चेताया कि आदेश का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा.