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SC की प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को फटकार, केंद्र कल करे इमरजेंसी मीटिंग

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार के लिए टालते हुए कहा है कि तमाम हलफनामे आए हैं. हमारा मत है कि प्रदूषण का मुख्य कारण इंडस्ट्रीज, वाहन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है.

Updated on: 15 Nov 2021, 12:39 PM

highlights

  • दिल्ली सरकार पॉल्यूशन लॉकडाउन लगाने को तैयार
  • प्रभावी कमी लाने के लिए एनसीआर में लगे लॉकडाउन
  • किसानों पर ठीकरा फोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है वह राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाए. इस बैठक में किसानों को पराली जलाने से रोकने, गैर-जरूरी यातायात पर रोक समेत औद्योगिक प्रदूषण कम करने और धूल के फैलाव पर रोक लगाने के उपायों पर चर्चा करे. सर्वोच्च न्यायालय ने इसके साथ ही प्रदूषण का ठीकरा पराली जलाने वाले किसानों पर फोड़ने के लिए भी फटकार लगाई. इसके पहले सोमवार को हो रही सुनवाई के दौरान दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा कि वह पॉल्यूशन लॉकडाउन के लिए तैयार है. हालांकि इसके साथ दिल्ली सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में लॉकडाउन की वकालत की. केंद्र सरकार ने अपने हलफनामा में कहा कि प्रदूषण के लिए पराली ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार नहीं है. हवा में मौजूद धूल भी माहौल को प्रदूषित कर रही है. 

बुधवार को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार के लिए टालते हुए कहा है कि तमाम हलफनामे आए हैं. हमारा मत है कि प्रदूषण का मुख्य कारण इंडस्ट्रीज, वाहन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है. पराली का रोल कुछ जगह है. टास्क फोर्स कदम उठा रही है, लेकिन आगे कौन सा कदम उठाने जा रही है ये नहीं बताया. कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वह मंगलवार को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाए और क्या कदम उठाने है यह तय हो जैसा सुनवाई में बात हुई है और उस पर अमल हो. ये बात कही गई है कि पराली से ज्यादा योगदान नहीं है प्रदूषण का, लेकिन हम पंजाब-हरियाणा सरकार से कहेंगे कि वह किसानों से कहें कि वह दो हफ्ते पराली न जलाएं.

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केंद्र और दिल्ली सरकार ने पेश किया हलफनामा
इसके पहले बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके वायु प्रदूषण के मसले पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि दिल्ली सरकार पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है. हालांकि दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया है इसका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब दिल्ली से सटे एनसीआर के दूसरे शहरों में लॉकडाउन भी लगे. दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम इस कदम पर विचार करने के लिए तैयार हैं. अगर भारत सरकार या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा पूरे एनसीआर के लिए यह अनिवार्य किया जाता है. गौरतलब है कि प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है.