बुधवार को देश भर में बने अवैध धार्मिक स्थलों को गिराने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापिस करते हुए संबंधित हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यों में मौजूद हाई कोर्ट वहां की भौगोलिक परिस्थितयों से ज्यादा अच्छे तरीके से परिचित होते है और वो इन मामलों को आसानी और अच्छे ढंग से सुलझा सकते है।
सर्वोच्च न्यायलय ने कहा, ' अवैध धार्मिक स्थल मामलों में हाई कोर्ट राज्यों की भौगोलिक परिस्थितयों से ज्यादा अच्छे तरीके से परिचित होते हैॆ। वहां इन मामलों की सुनवाई अच्छे से हो सकती है। हालांकि इसके बाद भी यदि कोई मामला नही सुलझता तो वह पक्ष सुप्रीम कोर्ट आ सकता है।'
इस आदेश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया।
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Source : News Nation Bureau