logo-image

हाथरस कांड: CBI जांच की निगरानी इलाहाबाद HC करेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

हाथरस मामले में सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

Updated on: 27 Oct 2020, 01:00 PM

नई दिल्ली:

हाथरस मामले में सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि हाथरस केस में सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ही करेगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी केस के ट्रायल को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मामले की जांच पूरी होने के बाद ट्रायल को बाहर ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अहम बैठक 

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाथरस मामले में जांच की निगरानी समेत सभी पहलुओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट देखेगी. हाई कोर्ट ही सभी पहलुओं पर विचार करेगा और सीबीआई वहां स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगी. कोर्ट ने कहा कि गवाहों को सुरक्षा प्रदान की गई है. सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ का कहना है कि हाथरस मामले में सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की याचिका पर विचार सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद किया जाएगा.