Sambhal Road Accident: संभल में दर्दनाक हादसा, दूल्हे समेत 5 की मौत
वीवीएस लक्ष्मण की वजह से शुभमन गिल का दोहरा शतक देख पाई भारत की अंडर-19 टीम
जब पैसे का लेन-देन नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे बनता है: सुप्रिया श्रीनेत
भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर अभिभूत हुईं दुबई की श्रद्धालु श्रुति प्रिया, बताया 'अविस्मरणीय क्षण'
पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खत्म : रुद्रनील घोष
एकनाथ शिंदे के 'जय महाराष्ट्र, जय गुजरात' नारे पर सीएम फडणवीस की सफाई, बोले- 'हम सारे लोग भारतीय हैं'
बिहार में एसआईआर अभियान : 1.5 करोड़ घरों में बीएलओ का पहला दौरा पूरा
एआईएमआईएम के शामिल होने से महागठबंधन मजबूत होगी : मनोज कुमार
सरकार ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध : राज्य मंत्री रक्षा खडसे

शाही ईदगाह मामले पर मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं, SC ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी. इसपर SC ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी. इसपर SC ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

author-image
Prashant Jha
एडिट
New Update
supreme court

सुप्रीम कोर्ट( Photo Credit : फाइल फोटो)

मथुरा में शाही ईदगाह और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्षकारों को राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इनकार कर दिया. मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी.  एक दिन पहले ही गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी थी.  हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग भी मान ली है. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखी.

Advertisment

हालांकि, एएसआई का सर्वे कब से शुरू होगा, कितने लोग इस सर्वे में शामिल होंगे, ये सब तय नहीं हुआ है. संभावना जताई जा रही है कि हाईकोर्ट में 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सर्वे के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आएगी. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसपर मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई. 

यह भी पढ़ें: Rajasthan CM Oath Ceremony: भजन लाल शर्मा ने ली राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ

18 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी है. इसको लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर इसमें दखल देने की मांग की. मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सर्वे शुरू करने के बारे में बताएगा. इसपर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अगर आपको हाईकोर्ट के आदेश से कोई दिक्कत होगी तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमेशा खुला है. आप यहां आकर अपनी बात रख सकते हैं. 

Source : News Nation Bureau

Supreme court hearing supreme court decision Shri Krishna Janmabhoomi Case Shri Krishna Janmabhoomi dispute Sri Krishna Janmabhoomi dispute krishna janmabhoomi vivad sc on Krishna Janmabhoomi case
      
Advertisment