आधार कार्ड केस: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा, 30 जून के बाद भी सरकारी सुविधाओं का मिलता रहेगा लाभ
सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून से सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून से सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ लेने से रोका नहीं जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट की अगली सुनवाई तक किसी भी सरकारी योजनाओं और लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।' वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिना आधार के सरकारी सुविधाएं देने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।
Centre informed SC that dates have been extended till September 30,2017 for those without Aadhaar cards for availing various Govt schemes
— ANI (@ANI_news) June 27, 2017
आपको बता दें की केंद्र सरकार ने ज्यादातर सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पिछले दिनों सरकार ने कहा था कि नया बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार जरूरी है। वहीं पुराने बैंक खाताधारकों को भी अपना आधार 31 दिसंबर से पहले जमा कराना होगा।
केंद्र सरकार ने इस साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है।
और पढ़ें: गृह मंत्रालय ने कहा, नेपाल और भूटान यात्रा के लिए आधार कार्ड नहीं माना जाएगा वैध
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