आरोपमुक्त हुए विदेशी तबलीगियों को देश वापसी के लिए SC ने मोदी सरकार को दिए ये आदेश
तबलीगी जमात में शामिल होने वाले विदेशियों को उनके देश वापस भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्हें कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है उसे सरकार वापस उनके देश भेजने में सहायता करे.
नई दिल्ली :
तबलीगी जमात में शामिल होने वाले विदेशियों को उनके देश वापस भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्हें कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है उसे सरकार वापस उनके देश भेजने में सहायता करे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उक्त टिप्पणी संबंधित विभाग के रास्ते में नहीं आएगा, अगर वह आरोपमुक्त किए जाने वाले आदेश के खिलाफ जाते हैं. इसके साथ ही यह भी कहा कि आवेदकों के रिप्रजेंटेशन पर जल्द विचार किया जाए.
बता दें कि 36 विदेशी तबलीगी को कोरोना के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप से निचली अदालत ने आरोपमुक्त कर दिया था. जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उनके देश भेजने के लिए कहा है.
इसे भी पढ़ें:पश्चिम बंगाल में एक और BJP कार्यकर्ता की हत्या, बीजेपी ने TMC पर किया वार
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने मोदी सरकार से कहा है कि तबलीगी जमात जो आरोप मुक्त हुए है उनके आवेदन को रिकॉर्ड में लेकर उन्हें अपने देश लौटने में मदद करे. सुप्रीम कोर्ट को याचिकाकर्ताओं की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि 36 विदेशी तबलीगी को आरोपमुक्त किया गया है. जिसके बाद तबलीगी जमात के इन सदस्यों ने आवेदन करके घर जाने की बात कही थी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिन विदेशी नागरिकों को आरोपमुक्त किया गया है अगर उन्हें विदेश जाने में दिक्कत आ रही है तो उनके वकील ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, ताकि उन्हें सुविधा दी जा सके.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Chanakya Niti: चाणक्य नीति क्या है, ग्रंथ में लिखी ये बातें गांठ बांध लें, कभी नहीं होंगे परेशान
-
Budhwar Ganesh Puja: नौकरी में आ रही है परेशानी, तो बुधवार के दिन इस तरह करें गणेश जी की पूजा
-
Sapne Mein Golgappe Khana: क्या आप सपने में खा रहे थे गोलगप्पे, इसका मतलब जानकर हो जाएंगे हैरान
-
Budhwar Ke Upay: बुधवार के दिन जरूर करें लाल किताब के ये टोटके, हर बाधा होगी दूर