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पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के खिलाफ एआईएमपीएलबी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के खिलाफ एआईएमपीएलबी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Updated on: 15 Jul 2022, 12:10 AM

नई दिल्ली:

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की चुनौतियों का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

एआईएमपीएलबी के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने एक बयान में कहा, बोर्ड ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दो जनहित याचिका (पीआईएल) याचिकाओं में पक्षकार की मांग की है।

एआईएमपीएलबी के आवेदन के अनुसार, विवादित याचिकाएं उस कानून को भंग करने से संबंधित हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि उक्त कानून सभी धर्मों की समानता के लिए भारत की प्रतिबद्धता है और आगे कहा गया है कि अधिनियम गंभीर कर्तव्य की पुष्टि है जिसे लागू किया गया था। राज्य पर सभी धर्मों की समानता को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए एक आवश्यक संवैधानिक मूल्य, एक मानदंड जिसे संविधान की मूल विशेषता होने का दर्जा प्राप्त है।

आवेदन में कहा गया है कि 1991 के अधिनियम के तहत कानून की प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की पुष्टि को संविधान की मूल विशेषताओं का प्रतिबिंब मानते हुए, वर्तमान याचिकाओं जैसे याचिकाओं को भोग प्रदान करने से केवल जमीन पर समस्याएं पैदा होंगी, बजाय इसके कि वादियों के मौलिक अधिकारों के कथित उल्लंघन के दावों को हल करना जिनके पास प्राथमिकता पर उनका राजनीतिक एजेंडा है।

एआईएमपीएलबी ने बयान में कहा कि इस तरह के विवाद धर्म के आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण करके समाज के सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ते हैं, खासकर जब बाबरी मस्जिद के विवाद के बाद देश में खून-खराबा हुआ हो।

याचिका ने रेखांकित किया, 1991 अधिनियम का उद्देश्य पूजा स्थलों से संबंधित कथित दावों को समाप्त करना है। इस पर और जोर दिया गया है कि विभिन्न समुदायों के बीच पूजा स्थल से संबंधित कोई भी विवाद अत्यधिक संवेदनशील है और सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन को खतरे में डालता है और समाज की शांति और शांति को भंग करता है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.