नई दिल्ली:
Rahul Gandhi Citizenship Case - कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अगले हफ्ते सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय इस बारे में मिली शिकायत पर जल्द कार्रवाई करे और राहुल को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाए. इसके अलावा राहुल गांधी का नाम मतदाता सूची से नाम भी हटाया जाए.
यह भी पढ़ें ः आंध्र प्रदेश पहुंचा FANI तूफान, कई जिलों में बारिश शुरू, ऐसे मचा सकता है भारी तबाही
यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल और हिंदू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की दोहरी नागरिकता को लेकर याचिका दायर की है. हालांकि, साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की नागरिकता की सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा चुका है. तत्कालीन चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि जनहित याचिका ( PIL) को किसी व्यक्ति/ संस्थान को टारगेट करने के लिए बल्कि अच्छे प्रशासन के जरिये लोगों की तकलीफ करने के मकसद से लाया गया था.
यह भी पढ़ें ः पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, पुंछ में गोलीबारी के साथ मोर्टार दागे
बता दें कि पिछले दिनों गृह मंत्रालय (Home Minister) ने दोहरी नागरिकता पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था. इसका जवाब देने के लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है. गृह मंत्रालय ने यह नोटिस बीजेपी सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी की शिकायत पर जारी किया है. जाहिर है चौथे चरण का चुनाव खत्म होने के बाद जारी किए गए नोटिस को लेकर बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) के बीच राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है.