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AAP के राज्य सभा सांसद संजय सिंह को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

देश की सर्वोच्च अदालत ने आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी FIR में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

Updated on: 09 Feb 2021, 12:15 PM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद को दी बड़ी राहत
  • भड़काऊ भाषण मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक
  • कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को दी नसीहत

नई दिल्ली:

देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court of India) ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्य सभा सांसद संजय सिंह (Rajya Sabha MP Sanjay Singh) को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में दर्ज सभी FIR में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ दर्ज सभी FIR को एक साथ जोड़े जाने की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है. बता दें कि संजय सिंह पर अगस्त 2020 में लखनऊ (Lucknow) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) के बाद भड़काऊ बयान देने का आरोप है.

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इस मामले में संजय सिंह पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थीं. यूपी के कई जिलों में मामले दर्ज होने के बाद आप के राज्य सभा सांसद ने FIR रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों में उन्हें सभी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की है. कोर्ट ने संजय सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि वे धर्म और जाति (Religion and Caste) के आधार पर इस तरह से समाज को बांट नहीं सकते हैं.

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कोर्ट ने संजय सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए. यदि आप अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा. संजय सिंह को फटकार लगाते हुए राहत देने के साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा है. बता दें कि आप सांसद संजय सिंह ने बीते साल 12 अगस्त, 2020 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी.

संजय ने मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर आरोप लगाया था कि वे एक विशेष जाति का पक्ष ले रही है. संजय सिंह के इस बयान के बाद उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी.