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प्रशांत भूषण और एसजी के संयुक्त अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह शायद पहली बार हुआ है

प्रशांत भूषण और एसजी के संयुक्त अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह शायद पहली बार हुआ है

Updated on: 08 Dec 2021, 01:45 AM

नई दिल्ली:

केंद्र ने मंगलवार को नोएडा में रहने वाली एक महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा, जिसमें तीन विवादित कृषि कानूनों (अब निरस्त) के विरोध में दिल्ली-यूपी सीमा पर किसानों द्वारा सड़क जाम किए जाने का विरोध किया गया है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश के साथ ही न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि बदली हुई परिस्थितियों को - केंद्र द्वारा तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की पृष्ठभूमि - देखते हुए मामले को स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

कुछ किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी शीर्ष अदालत से मामले में सुनवाई टालने का आग्रह किया।

इस पर हल्के-फुल्के अंदाज में, शीर्ष अदालत ने कहा, यह शायद पहली बार है जब एसजी (तुषार मेहता) और प्रशांत भूषण ने एक संयुक्त अनुरोध किया है।

मेहता ने जवाब दिया कि ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है और कहा कि उन्हें मामले में आगे की कार्यवाही पर और निर्देश लेने की आवश्यकता होगी। सबमिशन पर ध्यान देते हुए, बेंच ने मामले को जनवरी 2022 में विचार के लिए पोस्ट कर दिया।

भूषण को अलग-अलग मामलों में सरकार के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल करने के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर, 2021 को एक सार्वजनिक घोषणा में कहा था कि केंद्र सरकार तीन कृषि कानूनों को निरस्त करेगी। 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों ने निरसन विधेयक पारित किया। हालांकि, किसान समूहों ने अभी तक दिल्ली की सीमाओं को खाली नहीं किया है।

मामले में पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि किसानों को विरोध करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन वे अनिश्चित काल के लिए सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते। अदालत ने राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव सहित विभिन्न किसान संगठनों के 43 नेताओं को नोटिस जारी किया था।

याचिकाकर्ता मोनिका अग्रवाल ने तर्क दिया है कि सीमा की नाकाबंदी से विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को बहुत कठिनाई होती है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.