SC का बड़ा फैसला- अब राजनीतिक पार्टियों को देनी पड़ेगी उम्मीदवारों को ये जानकारी 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने वेबसाइट के होम पेज पर ही आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की जानकारी डालेंगी.

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Deepak Pandey
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सुप्रीम कोर्ट( Photo Credit : फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने वेबसाइट के होम पेज पर ही आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की जानकारी डालेंगी. राजनीतिक दलों के लिए अब से अपने होम पेज पर एक कैप्शन- 'आपराधिक अतीत वाले उम्मीदवार' रखना ज़रूरी होगा. उम्मीदवार के चयन से 48 घंटे के अंदर ही उसके बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी. चुनाव आयोग आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से मोबाइल ऐप बनाएगा, ताकि मतदाता एक ही झटके में अपने मोबाइल फोन पर ऐसे उम्मीदवारों के बारे में जानकारी हासिल कर सके.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाताओं को जानने के अधिकार और आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाएगा. इसके लिए सोशल मीडिया, वेबसाइट, टीवी एंड प्राइम टाइम डिबेट, पम्पलेट के जरिये अभियान चलाएगा. इसके लिए एक फंड बनाया जाएगा, जिसमें अदालत के आदेश की अवमानना करने वाले लोगों से हासिल जुर्माना भी जाएगा.

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उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक अलग से सेल बनाएगा, जो कोर्ट के इस सबंध में दिए गए दिशा-निर्देश की मॉनिटरिंग करेगा, अवमानना होने पर कोर्ट को सूचित करेगा. अगर कोई राजनीतिक पार्टी इन दिशानिर्देश का पालन नहीं करती है तो इलेक्शन कमीशन इस बारे में कोर्ट को सूचित करेगा, ताकि उन राजनीतिक पार्टियों पर अवमानना की कार्रवाई की जा सके.

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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने के चलते 8 पार्टियों को अवमानना का दोषी  मानते हुए जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने सीपीएम और NCP पर 5-5 लाख का जुर्माना ठोंका है. जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है.

HIGHLIGHTS

  • सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की 8 पार्टियों पर ठोंका जुर्माना
  • सीपीएम और NCP पर 5-5 लाख का लगाया हर्जाना
  • आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के लिए अलग से मोबाइल ऐप बनाएगा EC
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