कोरोना से बिगड़े हालातों पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, केंद्र को दाखिल करना है जवाब
कोरोना संक्रमण से तेज रफ्तार से बिगड़ते हालातों और देश में दवाई से लेकर ऑक्सीजन तक कमी के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज एक बार फिर सुनवाई करेगा.
highlights
- कोरोना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट भी करेगा सुनवाई
- दोनों जगह आज केंद्र सरकार को देना है जवाब
नई दिल्ली:
कोरोना संक्रमण से तेज रफ्तार से बिगड़ते हालातों और देश में दवाई से लेकर ऑक्सीजन तक कमी के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज एक बार फिर सुनवाई करेगा. कोर्ट में आज केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति, टीकाकरण की विधि एवं तरीके से लेकर लॉकडाउन घोषित करने के संबंध में जवाब मांगा था. आज केंद्र को अपना जवाब कोर्ट में देना है. सबसे अहम बात यह है कि आज नवनियुक्त सीजेआई जस्टिस एन वी रमन्ना की बेंच के सामने ये मसला सुनवाई के लिए आएगा. एन वी रमन्ना हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी.
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23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 27 अप्रैल तक टाल दिया था. इसी के साथ केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए और समय मिला था. पिछली सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं. कोविड से बिगड़े हालात को लेकर अदालत की तीन न्यायाधीश पीठ सुनवाई कर रही है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर लिए गए स्वत: संज्ञान मामले के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंसतोष व्यक्त किया.
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दरअसल, कुछ वरिष्ठ वकीलों द्वारा शीर्ष अदालत की ओर से कोविड-19 से जुड़े उन मामलों एवं याचिकाओं पर स्वत: संज्ञान लेने पर आलोचना की गई थी, जो विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित हैं. इस आलोचना पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की. न्यायमूर्ति एल. एन. राव और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट के साथ प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बार के सदस्यों ने आदेश को पढ़े बिना या आदेश जारी हुए बिना ही आलोचना की है. पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट से मामलों को यहां लेने का कोई इरादा नहीं था और इसलिए आलोचना निराधार है.
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हालांकि उधर, आज इस मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई होगी. दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत, केंद्र और दिल्ली सरकार की इंतजाम को लेकर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा. कई हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन की किल्लत का हवाला देकर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर लगाई थी. जिसपर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की खिंचाई की थी. साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा डालेगा, उसे लटका दिया जाएगा. आज केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट में भी अपना जवाब देना है.
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