आधार पर अंतरिम राहत, SC ने बैंक खातों-मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाई
प्रमुख योजनाओं को आधार नंबर से जोड़े जाने की तारीख को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी है।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने सभी योजनाओं को आधार को लिंक कराने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 तक कर दिया है।
कोर्ट ने बैंक खातों और मोबाइल के साथ अन्य प्रमुख योजनाओं को आधार नंबर से जोड़े जाने की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 तक कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में इस मामले की सुनवाई 17 जनवरी से शुरू होगी। इससे पहले कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है।
नए बैंक खातों को खोलने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति साफ की है। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड के बिना बैंक खाते खोले जा सकते हैं, लेकिन आवेदक को इस बात का प्रमाण देना होगा कि उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन कर रखा है।
आपको बता दें कि सरकार ने अभी तक आधार को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने को लेकर कुल 139 अधिसूचनाएं जारी की है, जिसमें इसे मनरेगा से लेकर पेंशन योजना और प्रोविडेंड फंड से लेकर प्रधानमंत्री जन-धन योजना तक को जोड़ने का निर्देश दिया गया है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले में राहत की मांग को लेकर गुरुवार को करीब साढ़े तीन घंटों तक सुनवाई करने के बाद अपना फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
इसमें विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने आधार को निजता के अधिकार का मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है।
और पढ़ें: एग्जिट पोल्स में BJP की जीत, सेंसेक्स में 300 से अधिक अंकों की उछाल
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Weekly Horoscope 29th April to 5th May 2024: सभी 12 राशियों के लिए नया सप्ताह कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
-
Varuthini Ekadashi 2024: शादी में आ रही है बाधा, तो वरुथिनी एकादशी के दिन जरूर दान करें ये चीज
-
Puja Time in Sanatan Dharma: सनातन धर्म के अनुसार ये है पूजा का सही समय, 99% लोग करते हैं गलत
-
Weekly Horoscope: इन राशियों के लिए शुभ नहीं है ये सप्ताह, एक साथ आ सकती हैं कई मुसीबतें