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वोट की गिनती दोबारा होगी, 8 वोट AAP उम्मीदवार के पक्ष में थे, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर SC का फैसला

शीर्ष अदालत ने कहा कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया. जानबूझकर वोट अवैध करार करने के लिए मतपत्रों पर निशान लगाए गए.

शीर्ष अदालत ने कहा कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया. जानबूझकर वोट अवैध करार करने के लिए मतपत्रों पर निशान लगाए गए.

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Prashant Jha
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चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में धांधली( Photo Credit : फाइल फोटो)

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित गड़बड़ी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए दोबारा काउंटिंग कराने के निर्देश दिए हैं. इनके अलावा जिन 8 वोटों को अमान्य घोषित किया गया है अब गिनती के दौरान उन्हें भी मान्य किया जाएगा. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. सीजेआई की बेंच ने कहा कि मतपत्र में कोई गड़बड़ी नहीं की गई थी. 8 वोट आप उम्मीदवार के पक्ष में थे. कुलदीप कुमार के पक्ष में ये वोट थे. बैलेट पेपर पर आप प्रत्याशी के लिए वोट थे. SC ने कहा कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने सीमा से बाहर जाकर काम किया. सोच समझकर मत पत्रों पर निशान बनाए गए . आठों मतपत्रों पर याचिकाकर्ता के वोट हैं. 

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इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वीकार किया था कि उन्होंने ही बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था. कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर से पूछताछ के बाद चुनाव से संबंधित सारे ऑरिजनल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मंगाए थे. बता दें कि आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अमान्य करार दिए जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसी पर निर्णायक सुनवाई करते हुए सीजेआई की पीठ ने सख्त निर्देश दिए हैं.

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रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह को कड़ी फटकार
पिछली सुनवाई में चंडीगढ़ मेयर चुनाव की प्रक्रिया पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि ये लोकतंत्र का मजाक है. इस चुनाव में रिटर्निंग अफसर की हरकत के वीडियो देखकर तो साफ है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है. ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहा है? हम नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो. हम ऐसा नहीं होने देंगे. ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर नहीं बैठा रहेगा. 

CJI ने पूछा कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे आप
सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को फटकार लगाते हुए पूछा था कि रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है और कैसे नियुक्त होता है? उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से सवाल पूछे कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? इस पर अनिल मसीह ने कहा- वहां कैमरे की ओर बहुत शोर था, इसलिए मैं वहां देख रहा था.

Source : News Nation Bureau

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