पुलिस ने मानव तस्करी और सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने के सिलसिले में शिफू सुनकृति पंथ समूह के संस्थापक सुनील कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया।
मुंबई अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुलकर्णी के खिलाफ धारा 370 :मानव तस्करी:, धारा 328 :विषाक्त चीज से आहत करना:, धारा 420 :धोखाधड़ी: और धारा 292 :अश्लील किताबें बेचना: सहित अभद्रता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
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शहर के एक दंपत्ति ने आरोप लगाया था कि उनकी 23 और 21 साल की दो बेटियां सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे शिफू सुनकृति पंथ समूह और इसके संस्थापक कुलकर्णी के चक्कर में फंस गयी।
इस दंपत्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुये उच्च न्यायालय ने पुलिस को कुलकर्णी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।
दोनों लड़कियों के माता-पिता ने दावा किया कि वह पिछले साल दिसंबर से पंथ समूह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बार-बार पुलिस से संपर्क कर रहे हैं लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा।
अधिकारी ने बताया कि मलाड पुलिस ने बुधवार तड़के कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया। अब उसे एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। माता-पिता के मुताबिक, उनकी बेटियां कथित तौर पर कुलकर्णी और उनके समूह के प्रभाव में इस साल की शुरूआत में घर छोड़ कर चली गयी।
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HIGHLIGHTS
- शिफू सुनकृति पंथ समूह के संस्थापक सुनील कुलकर्णी गिरफ्तार
- उच्च न्यायालय ने पुलिस को कुलकर्णी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया निर्देश
Source : News Nation Bureau