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Supreme Court( Photo Credit : फाइल पिक)
Election Commissioner Appointment : देश के सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme Court ) की ओर से बड़ी खबर सामने आई है. जानकारी के अनुसार चुनाव आयुक्त ( Election Commissioner ) कि नियुक्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाने को कहा है. यह तीन सदस्यी कमेटी ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी. इस पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई होंगे. जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की कांस्टीट्यूशन बेंच ने कहा है कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत दो अन्य आयुक्तों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष समेत भारत के प्रधान न्यायाधीश की कमेटी द्वारा की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, सीजेआई और नेता प्रति पक्ष की कमेटी ही करेगी.
SC's Constitution Bench orders panel consisting of Prime Minister, LOP, CJI for selecting Election Commissioners
— ANI Digital (@ani_digital) March 2, 2023
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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्ति के लिए एक याचिका दायर की गई थी. इस पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. यह फैसला पांच जजों को कांस्टीट्यूशन बेंच ने सुनाया था, जिसमें सीटी रविकुमार, ह्रषिकेश रॉय, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस केएम जोसेफ शामिल थे. फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्तों को भी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह ही सुरक्षा मिलनी चाहिए.
अब तक ऐसे होती थी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती
याचिका पर सुनवाई को दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि चुनाव आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नरों के लिए सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों की एक लिस्ट तैयार होती है. इन नामों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है. प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत नाम को राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे देते हैं.
HIGHLIGHTS
- देश के सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme Court ) की ओर से बड़ी खबर सामने आई है
- Election Commissioner की नियुक्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाने को कहा
- इस पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई होंगे