Gyanvapi Masjid Case: शिवलिंग की कार्बन ​डेटिंग के आदेश पर लगा स्टे, SC ने अगली सुनवाई तक फैसले को टाला

ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को टाल दिया है.

ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को टाल दिया है.

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Mohit Saxena
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Gyanvapi Case

Gyanvapi Masjid Case( Photo Credit : social media )

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को टाल दिया है. गुरुवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई को लेकर मंजूरी दे दी थी. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था ता​कि यह पता चल सके कि यह शिवलिंग कितना पुराना है. ज्ञानवापी मस्जिद कमिटी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी. इसमें हाईकोर्ट के निर्णय को चुनाती दी गई थी. 

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ज्ञानवापी  में मिले कथित ‘शिवलिंग’ के वैज्ञानिक सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई त‍क इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. कार्बन डेटिंग कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी थी. हाई कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित ‘शिवलिंग’ का ‘वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ कराने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के अनुसार इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि शिवलिंग कितना पुराना है. सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमिटी की ओर से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है.

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यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने मस्जिद मैनेजमेंट कमिटी की ओर से हुजेफा अहमदी ने उठाया. इस मामले में कहा गया कि मामले में जल्द सुनवाई की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी. दरअसल, हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर के अंदर कथित रूप से एक  शिवलिंग होने का दावा किया था. 

ज्ञानवापी परिसर में वजू का क्षेत्र विवादों में रहा 

गौरतलब है ​कि ज्ञानवापी परिसर में वजू का क्षेत्र विवादों में रहा है. हिंदू पक्षकारों के अनुसार, यहा पर शिवलिंग मौजूद है. उनका कहना है कि यहां पर पूजा करने की इजाजत दी जाए.  वहीं मस्जिद परिसर की दीवार से सटी मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने अनुमति मांगी. पहले वाराणसी कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई. यहां पर कहा गया कि यह हिंदू मंदिर था और देवी देवताओं का स्थल  रहा है. इस पर वाराणसी की स्थानीय कोर्ट ने सुनवाई की और सर्वे कमिशन तैयार किया. इसकी रिपोर्ट 19 मई 2022 को सामने आई. इस रिपोर्ट कोर्ट की ओर से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर में एक शिवलिंग है. इस सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर​ हिंदू पक्षकारों ने दावा किया परिसर में शिवलिंग मौजूद है.

HIGHLIGHTS

  • ज्ञानवापी मस्जिद कमिटी ओर से SC में याचिका डाली गई थी
  • हाईकोर्ट के निर्णय को चुनाती दी गई थी
  • अगली सुनवाई त‍क इलाहाबाद HC के आदेश पर रोक लगा दी
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