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'सुप्रीम कोर्ट' विवाद में चार जजों पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले चार जजों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दायर एक वकील की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

Updated on: 15 Jan 2018, 07:48 PM

नई दिल्ली:

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले चार जजों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दायर एक वकील की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

वकील आरपी लूथरा ने जैसी चार जजों पर कार्रवाई की मांग करते हुए अपनी याचिका को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच के पास रखा चीफ जस्टिस ने नहीं नहीं कहते हुए इस रद्द कर दिया।

दीपक मिश्रा के साथ ही इस बेंच में जस्टिस ए एम खानविलकर, और DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे।

वकील आरपी लूथरा ने अपनी याचिका में 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के चार जजों के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर उनपर सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी।

वकील आरपी लूथरा ने याचिका को लेकर कहा, कुछ लोग न्याय की मंदिर को बर्बाद नहीं कर सकते। यह कोर्ट की अवमानना है और किसी को भी सर्वोच्च न्यायिक संस्था को बर्बाद करने का हक नहीं है।

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वकील लूथरा ने कहा, हम किसी राष्ट्र विरोधी को इस न्यायिक संस्था को खत्म करने की इजाजत नहीं दे सकते।

वकील लूथरा बिना एमओपी ( मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्योर) के बिना न्यायिक व्यवस्था में उच्च पदों पर नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं।

गौरतलब कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के चार जजों जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कोर्ट के न्यायिक प्रशासन में खामियों का आरोप लगाया था। इस दौरान चारों जजों ने दीपक मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए थे।

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