सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने गुरुवार को पटाखों के निर्माण में हानिकारक प्रतिबंधित रसायन प्रयोग होने और उससे लोगों को होने वाले नुकसान व परेशानी पर नाराजगी और चिंता जताते हुए कहा कि मौज-मस्ती के लिए दूसरों के जीवन से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने कहा कि सभी तरह के पटाखे प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं. पटाखों पर प्रतिबंध व्यापक जनहित को देखते हुए लगाया गया है. इसे इस तरह नहीं लिया जाना चाहिए कि ऐसा किसी विशेष उद्देश्य से किया गया है. हम खास समुदाय के खिलाफ नहीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखों पर बैन को लेकर हमारा आदेश, नागरिकों के ख़ासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले ग़लत प्रभाव के मद्देनजर दिया गया था. केंद्र /राज्य एजेंसियों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस पर अमल सुनिश्चित करें. उत्सव मनाने की आड़ में किसी ऑथरिटी की ओर से प्रतिबंधित पटाखों की इजाज़त नहीं दी जा सकती. दूसरों की ज़िन्दगी की क़ीमत पर उत्सव मनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती. अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार में निहित है. किसी को उत्सव की आड़ में दूसरे के इस मूल अधिकार के हनन की इजाज़त नहीं दी जा सकती.
यह भी पढ़ें: अब दुश्मन देशों की खैर नहीं, भारत घर में घुसकर फोड़ेगा ये स्वदेशी बम
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि सभी पटाखों पर बैन नहीं है. सिर्फ उन्ही पटाखों पर बैन लगाया गया है जो कि लोगों के स्वास्थ्य के ख़ासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए हानिकारक है. सर्वोच्च अदालत ने ग्रीन पटाखों की इजाजत दी है.
Supreme Court says there is no total ban on use of firecrackers, and only those crackers containing Barium salts or chemical crackers are banned. pic.twitter.com/KnWyRejBFJ
— ANI (@ANI) October 29, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने कहा-प्रतिबंधित सामग्री वाले पटाखों के इस्तेमाल पर रोक के आदेश को केन्द्र/ राज्य की एजेंसी सख्ती से लागू करें. अगर एजेसियों की ओर से आदेश पर अमल को लेकर कोई लापरवाही सामने आती है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा.
अगर किसी इलाके विशेष में पटाखों के उत्पादन या बिक्री की बात सामने आती है तो ऐसी सूरत में सम्बंधित राज्य के चीफ सेकेट्री, होम सेकेट्री, कमिश्नर, DSP, SHO की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी. किसी को कोर्ट के आदेश को धता बताने की इजाज़त नहीं दी जा सकती.
HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट ने दिया प्रतिबंधित सामग्री वाले पटाखों के इस्तेमाल पर रोक के आदेश
- पटाखों के निर्माण में हानिकारक प्रतिबंधित रसायन प्रयोग SC ने जतायी नाराजगी
- किसी इलाके विशेष में पटाखों के उत्पादन या बिक्री पर वरिष्ठ अधिकारी होंगे जिम्मेदार