कश्मीर पर Amit Shah Vs Manoj Jha!RJD सांसद के बयान पर क्यों भड़के गृहमंत्री

अमित शाह ने कहा कि, मनोज झा का ये कहना पूर्णत गलत है. वे चाहें तो खुद के लिए कह सकते हैं कि, वो कश्मीर के नहीं है, मगर हमारे लिए ऐसा न कहें, क्योंकि हम तो सदैव कश्मीर के हैं.

अमित शाह ने कहा कि, मनोज झा का ये कहना पूर्णत गलत है. वे चाहें तो खुद के लिए कह सकते हैं कि, वो कश्मीर के नहीं है, मगर हमारे लिए ऐसा न कहें, क्योंकि हम तो सदैव कश्मीर के हैं.

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Sourabh Dubey
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Amit_Shah_Manoj_Jha( Photo Credit : social media)

देश की सर्वोच्च अदालत ने आज जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 पर बड़ा फैसला दिया है. उन्होंने केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को वैध करार दिया है. वहीं दूसरी ओर संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन इस मामले में तेज-तर्रार बहस-बाजी सुनने को मिली, जहां राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, देश के गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सांसद मनोज झा के बीच जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली...

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दरअसल ये विवाद शुरू हुआ, आरजेडी सांसद मनोज झा के सदन में दिए एक बयान से, जिलमें उन्होंने कहा कि आज संसद में कश्मीर की ओर से कोई सांसद मौजूद नहीं है. इसपर अमित शाह ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और भड़कते हुए कहा कि, मनोज झा द्वारा दिया हुआ बयान बहुत ही खराब है.

अमित शाह ने कहा कि, मनोज झा का ये कहना पूर्णत गलत है. वे चाहें तो खुद के लिए कह सकते हैं कि, वो कश्मीर के नहीं है, मगर हमारे लिए ऐसा न कहें, क्योंकि हम तो सदैव कश्मीर के हैं. उन्होंने आगे कहा कि, कश्मीर इस देश के हर व्यक्ति का है और ये देश हर कश्मीरी का है.

राष्ट्रपति का ये फैसला संवैधानिक तौर पर वैध था...

गौरतलब है कि, आज यानि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है. इस मामले में दायर तमाम याचिकाओं के मद्देनजर, सर्वोच्च अदालत ने इस बात पर सहमति जाहिर की है कि, राष्ट्रपति का ये फैसला संवैधानिक तौर पर वैध था. इस दौरान अदालत ने ये भी कहा कि, अनुच्छेद 370 अस्थायी था, लिहाजा संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे.

ये भी पढ़ें: अनुच्छेद 370 ने अलगाववाद को बढ़ावा दिया और अलगाववाद के कारण आतंकवाद को बढ़ावा मिला: शाह

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि, राष्ट्रपति को आर्टिकल-370 पर फैसला लेने का पूरा हक है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने केंद्र सरकार के समर्थन में अपना फैसला सुनाया.

कश्मीर घाटी पर ऐतिहासिक बोझ है...

इस फैसले के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल भावुक नजर आए और उन्होंने इस मामले पर अपनी राय सबके सामने पेश की, उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि, जम्मू-कश्मीर के लोगों पर बहस हो रही है. कश्मीर घाटी पर ऐतिहासिक बोझ है.  

Source : News Nation Bureau

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