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ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज, 22 तक जेल में ही रहेंगी

रिया चक्रवर्ती को सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती सहित सभी आरोपियों की जमानत को खाजिज कर दिया है. अब रिया 22 सितंबर तक भायखला जेल में ही रहेंगी.

Updated on: 11 Sep 2020, 12:15 PM

मुंबई:

रिया चक्रवर्ती को सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती सहित सभी आरोपियों की जमानत को खाजिज कर दिया है. अब रिया 22 सितंबर तक भायखला जेल में ही रहेंगी. रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई.  मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी खारिज होने के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे (Satish Maneshinde) ने सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी. रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के वकील कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर दलीलें पेश कर कहा कि रिया एनसीबी के दवाब में आकर अपना बयान दिया है.

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मंगलवार को रिया को उनके 'लिव इन पार्टनर' सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद ही उन्हें एक स्थानीय अदालत ने 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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बता दें कि एनसीबी द्वारा गिरफ्तार अन्य आरोपियों को सत्र अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इनमें अभिनेत्री के भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के प्रबंधक सैमुअल मिरांडा, उनके निजी कर्मचारी दीपेश सावंत और मादक पदार्थों के संदिग्ध कारोबारी जैद विलात्रा और अब्दुल बासित परिहार शामिल हैं. रिया की गिरफ्तारी उसके भाई शोविक चक्रवर्ती, सुशांत के होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की गिरफ्तारी के तीन दिन बाद हुई.