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भीमा कोरेगांव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने वरवर राव की जमानत बढ़ाई

भीमा कोरेगांव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने वरवर राव की जमानत बढ़ाई

Updated on: 12 Jul 2022, 02:05 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी और तेलुगु कवि पी. वरवर राव को समर्पण से छूट 19 जुलाई तक बढ़ा दी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया।

मेहता ने कहा कि मामले को बुधवार या गुरुवार के लिए रखा जाना चाहिए और कहा कि तब तक छूट जारी रह सकती है। राव का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने कहा कि वह मेहता के अनुरोध में आड़े नहीं आएंगे। पीठ ने कहा कि वह राव की सुरक्षा बढ़ाएगी, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि मामले की सुनवाई नहीं होने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दी गई अस्थायी जमानत को आगे बढ़ाने काआदेश पारित कर दिया।

राव ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने तेलंगाना में अपने घर पर रहने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने चिकित्सा कारणों के चलते अस्थायी जमानत की अवधि तीन महीने बढ़ा दी थी।

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को निर्धारित की है। पीठ ने कहा, पक्षों की ओर से पेश वकीलों के संयुक्त अनुरोध पर मामले को 19 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करें।

याचिका में, राव ने शीर्ष अदालत से कहा कि आगे कोई भी कैद उनकी बढ़ती उम्र और बिगड़ते स्वास्थ्य के मद्देनजर काफी घातक हो सकती है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.