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कर्नाटक : मानसिक रूप से कमजोर महिला से दुष्कर्म करने वाले पुलिसकर्मी को अदालत ने दोषी करार दिया

कर्नाटक : मानसिक रूप से कमजोर महिला से दुष्कर्म करने वाले पुलिसकर्मी को अदालत ने दोषी करार दिया

Updated on: 30 Jan 2022, 02:25 PM

तुमकुरु (कर्नाटक):

कर्नाटक की एक स्थानीय अदालत ने चलती कार में मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में सहायक पुलिस उप-निरीक्षक (एएसआई) को दोषी पाया है। अदालत सोमवार (31 जनवरी) को सजा का ऐलान करेगी।

महिला थाने से जुड़ा आरोपी पुलिस अधिकारी उमेशैया ने 15 जनवरी 2017 को मानसिक रूप से कमजोर महिला को निजी वाहन में ले जाकर तुमकुरु के निकट अंतरासनहल्ली पुल के पास चलती कार में उसके साथ दुष्कर्म किया।

यह मामला सुर्खियों में आया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। चूंकि, उनके खिलाफ आरोप सही पाए गए और साबित हुए हैं, इसलिए द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एच.एस. मल्लिकार्जुनस्वामी ने आरोपी को दोषी करार दिया है।

मानसिक रूप से कमजोर महिला के माता-पिता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वाहन चलाने वाले मामले के दूसरे आरोपी ईश्वर को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। पीड़िता की ओर से लोक अभियोजक कविता पेश हुई थी।

इस हादसे के दिन शाम सात बजे परिवार के सदस्यों से हुए विवाद के बाद पीड़िता अपने घर से निकली थी। रात में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड के साथ पीछे बैठे आरोपी सिपाही ने उसे रात 11 बजे देखा। उसने रुकने का इशारा किया और उससे पूछताछ की। हालांकि पीड़िता ने उसे अपने भाई का संपर्क नंबर दिया, लेकिन आरोपी ने उसे वापस छोड़ने के बहाने एक निजी वाहन में सवार होने के लिए कहा। पुलिस ने बताया कि बाद में आरोपी सिपाही ने चलती कार में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और तड़के साढ़े तीन बजे उसे वापस छोड़ दिया। परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.