राजस्थान स्पीकर के बाद चीफ व्हिप डॉक्टर महेश जोशी ने भी खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

राजस्थान स्पीकर के बाद चीफ व्हिप डॉक्टर महेश जोशी ने भी खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

author-image
nitu pandey
एडिट
New Update
mahesh

डॉक्टर महेश जोशी ( Photo Credit : फाइल फोटो)

राजस्थान में राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब राजस्थान कांग्रेस के चीफ व्हिप डॉक्टर महेश जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने हाईकोर्ट के 24 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है. महेश जोशी ने हाईकोर्ट के 24 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है.

Advertisment

दरअस, राजस्थान हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को पायलट (pilot) गुट के विधायकों की अयोग्यता का लेकर आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने विधायकों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. जिसके चलते स्पीकर अपने पास लंबित सचिन पायलट ग्रुप के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर फिलहाल फैसला नहीं ले सकते थे.

इसे भी पढ़ें: Sushant Suicide Case : सुब्रमण्यम स्वामी ने Tweet में समझाया, मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज की FIR

पहले स्पीकर और अब महेश जोशी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. स्पीकर ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के किहिटो होलोहॉन केस में दिए संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया है. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर के सामने अयोग्यता की कार्यवाही के लंबित रहते कोर्ट दखल नहीं दे सकता. लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में लक्ष्मण रेखा का उल्‍लंघन किया.

और पढ़ें:केजरीवाल के UNLOCK-3 के दो फैसले को उपराज्यपाल ने किया खारिज, अब क्या करेंगे CM?

बता दें कि 24 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया है. यानी स्पीकर पायलट गुटे विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्पीकर की अयोग्यता का मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है. कोर्ट का आदेश सचिन पायलट ग्रुप के लिए राहत के तौर पर आया था. हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए कोई तारीख नहीं दी थी.

rajasthan-political-crisis Supreme Court Mahesh Joshi
      
Advertisment