कांग्रेस (Congress) में शामिल हुए राजस्थान के छह बीएसपी विधायकों (BSP MLA) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अपनी याचिका वापस ले ली है. इन्होंने अपनी अयोग्यता पर राजस्थान हाईकोर्ट में बीजेपी (BJP) विधायक मदन दिलावर की ओर से दायर केस की सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है. वही दूसरी तरफ मदन दिलावर की ओर से पेश हरीश साल्वे ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक की मांग जिसके चलते इन बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को मंजूरी मिल गई थी.
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बीएसपी की ओर से पेश सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि इन विधायकों को अपने अधिकार के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती. दूसरी ओर से बागी विधायकों की ओर से पेश वकील राजीव धवन और स्पीकर की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को अपने पास पैंडिंग रखने की ज़रूरत नहीं है. धवन ने दलील दी कि बीएसपी अपनी पार्टी के विधायकों को कंट्रोल नहीं कर सकती और यहां शिकायत कर रही है.
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सिब्बल ने कहा कि जब ऐसा ही कुछ नागालैंड और गोवा में हुआ तो बीजेपी बहुत ख़ुश थी लेकिन अब उन्हें सारी दिक्कतें है. इस मामले में कोर्ट ने भी कहा कि अभी हम हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक नहीं लगा सकते हैं. हाईकोर्ट में आज ही मामले की सुनवाई है. पहले हाईकोर्ट को आदेश पास करने दीजिए. ऐसा नहीं होता है, तो हम देखेंगे. अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है.
Source : News Nation Bureau