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संसद के दोनों सदनों से पारित ओबीसी बिल को राष्ट्रपति कोविंद की मंजूरी

संसद के दोनों सदनों से पारित ओबीसी बिल को राष्ट्रपति कोविंद की मंजूरी

Updated on: 19 Aug 2021, 11:55 PM

नई दिल्ली:

संसद के दोनों सदनों लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha) से पास OBC संशोधन बिल को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है. जिसके बाद बिल में संशोधन और कानून में नए प्रावधानों के शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है. आपको बता दें कि दोनों सदनों से ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल (OBC amendment bill) पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास भेजा गया था. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद यह ओबीसी बिल कानून बन जाएगा. विपक्ष ने दोनों सदनों में इस बिल का समर्थन किया है, इसलिए राज्यसभा में भी ओबीसी संशोधन बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़े हैं. आपको बता दें कि लोकसभा में मंगलवार देर रात ये बिल पास हुआ था.  बिल के कानून बनने के बाद अब राज्य खुद से ओबीसी लिस्ट बना सकेंगे.

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आपको बता दें कि लोकसभा में मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ था. मोदी सरकार के इस विधेयक का कांग्रेस, सपा, बसपा सहित समूचे विपक्ष ने भी समर्थन किया. बिल को लेकर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में कुल 385 सदस्यों ने वोट दिया, जबकि खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा. लोकसभा में केंद्र सरकार ने सोमवार को ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया था. इस विधेयक पर मंगलवार को चर्चा शुरू हुई. अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने से जुड़े इस विधेयक को विपक्ष का भी समर्थन मिला. विपक्ष ने भी एक मत होकर इस विधेयक का समर्थन किया. इस वजह से विधेयक के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा.

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इस विधेयक को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि हर राज्य पिछड़े वर्गों की सूची बना सकता है और उसे बनाए रख सकता है. इस संशोधन से नियुक्ति के लिए अपनी ओबीसी सूची राज्य तैयार कर सकेंगे. दोनों सदनों से इस विधेयक के पास होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची तैयार करने का अधिकार मिलेगा. अभी तक यह अधिकार केंद्र के पास है.