PFI के केरल बंद में RSS दफ्तर पर फेंका गया पेट्रोल बम, बसों में भी तोड़फोड़, HC ने बताया अवैध
एनआईए देश भर में पीएफआई पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के खिलाफ छापेमारी कर रही है, जिसके विरोध में पीएफआई ने बिना अनुमति के ही केरल बंद का आयोजन किया. इस केरल बंद को हाईकोर्ट ने अवैध कहा और पीएफआई को फटकार लगाई. इसके बावजूद पूरे केरल में...
highlights
- पीएफआई के केरल बंद में जमकर हिंसा
- RSS ऑफिस को बनाया पेट्रोल बम का निशाना
- केरल हाई कोर्ट ने पीएफआई को लगाई फटकार
नई दिल्ली:
एनआईए देश भर में पीएफआई पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के खिलाफ छापेमारी कर रही है, जिसके विरोध में पीएफआई ने बिना अनुमति के ही केरल बंद का आयोजन किया. इस केरल बंद को हाईकोर्ट ने अवैध कहा और पीएफआई को फटकार लगाई. इसके बावजूद पूरे केरल में दिन भर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ यहां तक कि बमबारी की खबरें आई. कन्नूर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर पेट्रोल बम भी फेंके गए हैं. वहीं, तमिलनाडु में भी विरोध प्रदर्शन हुआ और कोयंबटूर में बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई.
केरल से लेकर तमिलनाडु तक हिंसा
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कार्यकर्ता अपने नेताओं के आह्वान पर पूरे राज्य में प्रदर्शन और हिंसा पर उतर आए. ये प्रदर्शन एनआईए की कार्रवाई के विरोध में आयोजित किये गए, लेकिन इसमें जमकर हिंसा की गई. बता दें कि एनआईए ने पिछले दो-तीन दिनों से पूरे देश में पीएफआई के कार्यालयों, ठिकानों पर छापेमारी की है. जिसका विरोध पीएफआई के कार्यकर्ता कर रहे हैं. केरल में पीएफआई के प्रदेश महासचिव ए अब्दुल सत्तार ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदर्शन और हड़ताल की घोषणा की थी.
केरल: कन्नूर मट्टनूर में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका गया। मौके पर पुलिस मौजूद है और मामले की जांच कर रही है। pic.twitter.com/MFKatyMz3c
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 23, 2022
ये भी पढ़ें: बंगाल के मालदा में BJP महिला मोर्चा की नेता पर हमला, सड़कों पर प्रदर्शन
पुलिसकर्मियों पर भी हमला
केरल में पीएफआई के बंद के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों पर भी हमले किये हैं. कोल्लम जिले के पल्लीमुक्कू में पीएफआई समर्थकों ने दो पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया. वहीं, कन्नूर के मट्टनूर में आरएसएस ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंका गया. इस बीच केरल हाई कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए पीएफआई के पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है. केरल हाई कोर्ट ने बंद को अवैध बताते हुए हिंसा को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है. बता दें कि केरल हाई कोर्ट पहले ही इस मामले फैसला सुना चुका है कि बिना इजाजत के राज्य में बंद बुलाना अवैध है. हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिये हैं कि जो लोग बंद का समर्थन नहीं करते, उन्हें सुरक्षा मुहैय्या कराई जाए.
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