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कोविड-19 मरीजों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजों में 25% बेड्स आरक्षित करने का आदेश

अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह ने एक अधिसूचना जारी कर निजी बड़े अस्पतालों एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में 25% बेड्स को कोरोना वायरस के संक्रमितों के लिए आरक्षित करने को कहा है.

Updated on: 22 Mar 2020, 10:38 PM

जयपुर:

अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह ने एक अधिसूचना जारी कर निजी बड़े अस्पतालों एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में 25% बेड्स को कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमित संदिग्ध रोगियों के इलाज/भर्ती हेतु आइसोलेशन वार्ड के लिए रूप में आरक्षित रखने का आदेश दिया है.

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राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में आज प्रकाशित इस अधिसूचना के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीज इज एक्ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में स्थित 100 या अधिक बेड्स क्षमता वाले निजी अस्पतालो एवं निजी मेडिकल कॉलेजो को निर्देशित किया जाता है कि उनके यहां उपलब्ध बेड क्षमता के 25% बेड्स को कोरोना वायरस से संक्रमित या संदिग्ध रोगियों के इलाज या भर्ती हेतु आइसोलेशन वार्ड के लिए आरक्षित रखा जाएगा.

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इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु निजी अस्पतालों और निजी मेडिकल कॉलेजों के यहां उपलब्ध आईसीयू में भी 25% बेड्स आरक्षित रखने तथा समस्त आवश्यक उपकरण एवं औषधियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.