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उप राष्ट्रपति पद पर नामांकन शुरू, 6 अगस्त को मतदान; किसका पलड़ा भारी?

भारत देश के अगले उप-राष्ट्रपति पद पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आज से नामांकन भी शुरू हो गया है. इसके लिए चुनाव आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है. चुनाव आयोग के मुताबिक, 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे.

Updated on: 05 Jul 2022, 01:24 PM

highlights

  • उप राष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी
  • 19 जुलाई तक नामांकन, 22 तक वापसी, 6 अगस्त को मतदान
  • अभी तक किसी भी दल ने नहीं किया प्रत्याशी के नाम का ऐलान

नई दिल्ली:

भारत देश के अगले उप-राष्ट्रपति पद पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आज से नामांकन भी शुरू हो गया है. इसके लिए चुनाव आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है. चुनाव आयोग के मुताबिक, 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे. नामांकन प्रपत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी. नाम वापसी की आखिरी तारीख 22 जुलाई की रखी गई है. और अगर चुनाव की नौबत आई, तो 6 अगस्त को मतदान संपन्न होगा. बता दें कि भारत के मौजूदा उप-राष्ट्रपति वैंकेया नायुडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है. 

6 अगस्त को होगा मतदान

चुनाव आयोग ने उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए उत्पल कुमार सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है. उत्पल कुमार सिंह की तरफ से जारी आधिकारिक अधिसूचना सूचना में क्रमवार जानकारी दी गई है. इसके इसके तहत 6 अगस्त को होने वाले उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो जाएगी. 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल होंगे. नामांकम प्रपत्रों की जांच 20 जुलाई तक की जाएगी और 22 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. एक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है. इस चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है. बता दें कि इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट देने के पात्र होते हैं, जिसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं. राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है.

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राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उप-राष्ट्रपति

गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिये निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के 788 सदस्य शामिल होते हैं. चूंकि, निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान अर्थात एक होगा. चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होगा. इस प्रणाली में, निर्वाचक को उम्मीदवारों के नामों के सामने वरीयताएं अंकित करनी होती है.