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केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, विवादित बयान को लेकर धनबाद में दर्ज केस निरस्त

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, विवादित बयान को लेकर धनबाद में दर्ज केस निरस्त

Updated on: 08 Feb 2022, 10:00 PM

रांची:

झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को धनबाद में उनके खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में बड़ी राहत दी है। उनपर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए धनबाद निवासी मोहम्मद कलाम आजाद ने जिला अदालत में कंप्लेंट केस दायर किया था। जिला अदालत ने इसपर संज्ञान लिया था।

नरेंद्र सिंह तोमर ने इस वाद को निरस्त करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कीथी। इसपर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने का आदेश किया। यह मामला 2016 का था, जब नरेंद्र सिंह तोमर ने झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो अपमानजनक थीं और इससे उनकी भावनाएं आहत हुईं। बता दें कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में बीते 2 नवंबर को भी सुनवाई हुई थी। तब अदालत ने तोमर के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।

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