फंक्शनल रैंक का अधिकारी रेगुलर रैंक के रुप में ड्यूटी नहीं कर सकता : दिल्ली कमिश्नर
फंक्शनल रैंक का अधिकारी रेगुलर रैंक के रुप में ड्यूटी नहीं कर सकता : दिल्ली कमिश्नर
नई दिल्ली:
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि कार्यात्मक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अब से चार्जशीट या कोई भी दस्तावेज दाखिल नहीं करेंगे, जो न्यायिक अधिकारियों के समक्ष दायर किया जाता है।एक सूत्र ने कहा कि हाल ही में एक एनडीपीएस अदालत ने राजपत्रित अधिकारी (जीओ) के रूप में कार्यरत एसीपी द्वारा हस्ताक्षरित एक रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त कार्यालय हरकत में आया और इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया।
सर्कुलर में कहा गया कि ऐसे उदाहरण ध्यान में लाए गए हैं, जहां लागू कानूनों में उल्लिखित पुलिस अधिकारियों के विशेष रैंकों द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों का निर्वहन वास्तव में गैर-मूल, यानी कार्यात्मक, देखभाल, स्पेशल ग्रेड रैंक रखने वाले अधिकारियों को सौंपा गया है। यह अनियमितता संबंधित आपराधिक मामलों के अभियोजन के दौरान न्यायिक अधिकारियों से प्रतिकूल टिप्पणियां आमंत्रित कर सकती है।
इसलिए, यह दोहराया जाता है कि जहां कहीं भी प्रश्नगत कानून एक विशेष रैंक के अधिकारी द्वारा निर्वहन किए जाने वाले एक विशेष कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है, उसकी व्याख्या मूल विशिष्ट रैंक वाले अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए और अन्यथा नहीं।
अरोड़ा द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया, जब विशेष रैंक रखने वाला कोई अधिकारी किसी प्रशासनिक कारण से उपलब्ध नहीं होता है, तो सुपरवाइजरी डिस्टिक/यूनिट डीसीपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून के साथ उचित अनुरूपता बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त अधिकारी को कार्य सौंपा जाए।
फंक्शनल रैंक क्या है?
पिछले साल, दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों को वरिष्ठ रैंक पर पदोन्नत किया गया था। सब-इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर रैंक पर पदोन्नत किया गया और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को एसीपी रैंक पर पदोन्नत किया गया। हालांकि, नियमित एसीपी और इंस्पेक्टर भी थे।
चार्जशीट पर हस्ताक्षर करने और अधिकारियों के रूप में कर्तव्य निर्वहन के संबंध में अब एक समस्या पैदा कर दी है। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने फंक्शनल रैंक के अधिकारियों से रेगुलर रैंक के अधिकारियों की तरह ड्यूटी नहीं करने को कहा है।
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