असम पुलिस की गिरफ्तारी के खिलाफ पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई के लिए एससी सहमत
असम पुलिस की गिरफ्तारी के खिलाफ पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई के लिए एससी सहमत
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा द्वारा उनके खिलाफ प्राथमिकी के समेकन और असम पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ सुरक्षात्मक आदेशों पर एक याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है। दोपहर तीन बजे सुनवाई होगी।वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। सिंघवी ने एफआईआर को समेकित (कन्सॉलिडेशन) करने और पवन खेड़ा के लिए सुरक्षात्मक आदेश देने की मांग की।
असम पुलिस के मुताबिक, पवन खेड़ा के खिलाफ दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
असम पुलिस के अधिकारी ने कहा, पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया था और असम पुलिस के अधिकारी स्थानीय अदालत से अनुमति लेने के बाद उन्हें असम लाएंगे।
दिल्ली पुलिस ने पहले कहा था कि पवन खेड़ा को उनके असम समकक्षों के अनुरोध के बाद गुरुवार सुबह रायपुर जाने वाली उड़ान में सवार होने से रोक दिया गया था।
पवन खेड़ा को फ्लाइट में चढ़ने से रोके जाने के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को संभालने के लिए सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, पवन खेड़ा शुक्रवार से शुरू होने वाली पार्टी प्लेनरी के लिए रायपुर जा रहे थे, उनके साथ रणदीप सुरजेवाला और शकील अहमद भी थे।
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