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12 सितंबर को ही होगी NEET परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की अर्जी की खारिज

मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा NEET UG 2021 को फिलहाल स्थगित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.

Updated on: 06 Sep 2021, 01:55 PM

highlights

  • छात्रों ने की थी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग  
  • सुप्रीम कोर्ट संबंधित अथॉरिटी के पास जाने को कहा
  • परीक्षा में शामिल होने हैं करीब 16 लाख छात्र-छात्राएं

नई दिल्ली:

मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा NEET UG 2021 को फिलहाल स्थगित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सीबीएसई (CBSE) के प्राइवेट, पत्राचार, कंपार्टमेंट के छात्रों ने ये कहते हुए परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी कि नीट अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा 12 सितंबर को है, उनकी लिखित परीक्षा भी इस दरमियान पड़ रही है. कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि आप संबंधित अथॉरिटी के पास जाएं.

दरअसल जिस दिन नीट की परीक्षा होनी है उसी दिन CBSE के भी कुछ पेपर हैं. ऐसे में दोनों की तारीख एक ही दिन होने के कारण छात्रों के सामने संकट खड़ा हो गया है. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस खानविलकर ने छात्रों को टेस्टिंग एजेंसी या फिर सक्षम प्राधिकारी के सामने अपनी बात रखने को कहा है. 

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कोर्ट बोला - नहीं टाल सकते परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों को अपनी मांग सक्षम प्राधिकरण के सामने रखनी चाहिए. कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल प्राधिकरणों पर दवाब बनाने के लिए ना करें. कोर्ट ने कहा कि 16 लाख छात्रों ने इस परीक्षा के लिए तैयारी की है. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी छात्रों को मिल चुके हैं. अब हम परीक्षा नहीं टाल सकते हैं. हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम प्रोविजनल आधार पर कंपार्टमेंट वालों को NEET परीक्षा में बैठने की इजाजत दे सकते हैं.

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ये है छात्रों की परेशानी 
कुछ छात्रों ने बताया है कि 13 सितंबर को ICAR की परीक्षा NEET 2021 के ठीक एक दिन बाद है और छात्र एक दिन में एक केंद्र से दूसरे केंद्र में नहीं जा सकेंगे. वहीं सीबीएसई मैथ्स का पेपर भी 13 सितंबर को होना है. याचिका में कहा गया था कि CBSE परीक्षा के बीच में ही NEET परीक्षा का भी आयोजन हो रहा है. ऐसे में छात्रों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.