logo-image

एनजीटी ने पैनल से कहा, दिल्ली के चाणक्यपुरी में अवैध आरओ प्लांट की जांच करें

एनजीटी ने पैनल से कहा, दिल्ली के चाणक्यपुरी में अवैध आरओ प्लांट की जांच करें

Updated on: 02 Feb 2022, 06:00 PM

नई दिल्ली:

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष और जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में चार सदस्यीय संयुक्त समिति को एक अवैध रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) संयंत्र के संचालन की शिकायत पर गौर करने का आदेश दिया है। यह संयंत्र राष्ट्रीय राजधानी के चाणक्यपुरी इलाके में लाखों लीटर भूजल निकाल रहा है।

न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की पीठ ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और राज्य भूजल प्राधिकरण के सदस्यों की संयुक्त समिति को एक महीने के भीतर बैठक करने, साइट का दौरा करने और शिकायतों का निपटारा करने का निर्देश दिया।

हरित न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि पैनल तीन महीने के भीतर एनजीटी के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष एक तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे।

एनजीटी के 31 जनवरी के आदेश में कहा गया है कि आवेदन का निपटारा किया जाए।

शिकायतकर्ता गणेश प्रसाद के अनुसार, आशीष नामक व्यक्ति के-9, 25 फीट रोड, पार्ट 2, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में अनधिकृत आरओ प्लांट का संचालन कर रहा था, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.