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जेआईएच ने जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों को बरी करने के अदालत के फैसले का स्वागत किया

जेआईएच ने जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों को बरी करने के अदालत के फैसले का स्वागत किया

Updated on: 30 Mar 2023, 10:10 PM

नई दिल्ली:

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2008 के जयपुर बम धमाकों के लिए 2019 में मौत की सजा पाने वाले सभी चार आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट के फैसला का जमात-ए-इस्लामी हिंद (जेआईएच) ने गुरुवार को स्वागत किया है। इस बम धमाके में 71 लोग मारे गए थे और 185 अन्य घायल हो गए थे।

अदालत ने एक आरोपी के नाबालिग होने की दलील को स्वीकार करने के अलावा पांचवें आरोपी को बरी करने के फैसले को भी बरकरार रखा। जेआईएच ने मामले में झूठे आरोप लगाने वाली पुलिस टीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग के अलावा बरी हुए लोगों के लिए मुआवजे की भी मांग की है।

मीडिया को जारी एक बयान में जेआईएच के उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर ने कहा, जमात 2008 के जयपुर बम विस्फोट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। न्यायमूर्ति पंकज भंडारी और न्यायमूर्ति समीर जैन के फैसले ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है, जिसने इस मामले में चार आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी।

हालांकि, बयान में कहा गया है कि फैसला कुछ परेशान करने वाले सवाल उठाता है। जैसा कि अभियुक्तों को निर्दोष घोषित किया गया है, इसका अर्थ है कि अपराध के असली अपराधी अभी भी बड़े पैमाने पर हैं।

सलीम इंजीनियर ने कहा कि क्या सरकार विस्फोटों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने वाले अपराधियों की जांच और पता लगाने के लिए एक नई टीम का गठन करेगी? इसे ऐसा करना चाहिए क्योंकि विस्फोटों में मारे गए लोगों के परिजनों को न्याय नहीं मिला है। विस्फोटों के पीड़ितों के लिए न्याय का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जांच में कई खामियों की पहचान की है।

इंजीनियर ने कहा, जेआईएच अदालत से सहमत है कि झूठे आरोप लगाने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। जमात-ए-इस्लामी हिंद की मांग है कि बरी हुए पांच लोगों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ बनाए झूठे मुकदमों में 15 साल जेल में गंवाए।

हाईकोर्ट ने बुधवार को उन चार आरोपियों को बरी कर दिया जिन्होंने अदालत के समक्ष 28 अपीलें दायर की थीं। अपने फैसले में बेंच ने कथित तौर पर कहा कि जांच अधिकारी को कानूनी ज्ञान नहीं था। इसलिए जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश डीजीपी को दिए गए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव को जांच अधिकारी से जांच कराने को भी कहा है।

आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सैयद सादात अली ने कहा कि हाईकोर्ट ने एटीएस की पूरी थ्योरी को गलत बताया है, इसलिए आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.