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Rahul Gandhi( Photo Credit : फाइल पिक)
Modi Surname Remark: देश का सर्वोच्च न्यायालय मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी सरनेम' टिप्पणी पर मानहानि केस में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को मोदी सरनेम केस में गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है. सर्वोच्च अदालत इस केस में 21 जुलाई को सुनवाई करेगा.
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SC to hear Rahul Gandhi's plea against Gujarat HC order in ‘Modi surname’ case on July 21
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— ANI Digital (@ani_digital) July 18, 2023
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई यह गुहार
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सात जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. राहुल ने अपनी याचिका में कहा था कि इस आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वक्तव्य का गला घुट जाएगा. यह याचिका राहुल गांधी ने ‘एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड’ प्रसन्ना एस. के माध्यम दायर की थी.
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क्या बहाल हो सकती है राहुल गांधी संसद सदस्यता
दरअसल, सूरत की सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुजरात में बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी की तरफ से दायर 2019 के केस में 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी. जिसके अगले दिन यानी 24 मार्च को राहुल गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को दौरान राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लग जाती, तो इससे उनकी संसदी बहाल होने का रास्ता खुल सकता है.
Source : News Nation Bureau