Modi Surname Case : राहुल गांधी की सजा पर SC के स्टे का क्या है अर्थ? जानें पूर्णेश मोदी के वकील का बयान
Modi Surname Case : सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने SC के स्टे का अर्थ बताया है.
नई दिल्ली:
Modi Surname Case : मोदी सरनेम मामले में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से शुक्रवार को 'मोदी' उपनाम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है. SC के फैसले के बाद कांग्रेसियों ने जमकर जश्न मनाया और कहा कि ये सत्य की जीत है. अब शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी का बड़ा बयान सामने आया है.
बेहद ही मजबूत सबूत किए गए हैं पेश
वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने मीडिया से कहा कि इस मामले का तथ्य यह है कि वह (राहुल गांधी) एक दोषी हैं और मुझे उम्मीद है कि जब मामला चलेगा तो उन्हें दोषी के रूप में स्थापित किया जाएगा. मैं नहीं कह सकता कि सेशन कोर्ट क्या सजा सुनाएगा - 2 साल या उससे कम या जुर्माना, लेकिन जो सबूत पेश किए गए हैं वे इतने मजबूत हैं कि उन्हें दोषसिद्धि से बरी नहीं किया जा सकेगा.
#WATCH ...इस मामले का तथ्य यह है कि वह (राहुल गांधी) एक दोषी हैं और मुझे उम्मीद है कि जब मामला चलेगा, तो उन्हें दोषी के रूप में स्थापित किया जाएगा। मैं नहीं कह सकता कि सेशन कोर्ट क्या सज़ा सुनाएगा - 2 साल या उससे कम या जुर्माना लेकिन जो सबूत पेश किये गये हैं वे इतने मजबूत हैं कि… pic.twitter.com/E8g36YVPsJ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2023
संसद में लौट सकते हैं राहुल गांधी
वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि कोर्ट ने आज सजा पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि पहले सुनाई गई 2 साल की सजा के लिए अपर्याप्त कारण बताए गए थे. इसमें कहा गया कि अधिकतम सजा के लिए पर्याप्त कारण बताए जाने चाहिए. हालांकि कोर्ट ने आज दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, लेकिन कानून की नजर में वे अभी भी दोषी हैं. 'स्थगन' का अर्थ है कि दोषसिद्धि के परिणाम- जैसे अयोग्यता पर अब रोक लगा दी जाएगी क्योंकि, जैसा कि मैंने कहा कि कारण पर्याप्त नहीं थे. लेकिन अब सेशन कोर्ट में अपील होगी. मजिस्ट्रेट अदालत का फैसला सजा और दोषसिद्धि दोनों के लिए सही है लेकिन 'स्टे' के कारण वह संसद में लौट सकते हैं.
यह भी पढ़ें : Modi Surname Case: SC के फैसले के बाद कांग्रेसियों का बयान, जानें इन 10 नेताओं ने क्या कहा?
#WATCH आज SC ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। हम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे: मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ याचिकाकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी pic.twitter.com/LTmDB227gt
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2023
जानें याचिकाकर्ता ने क्या कहा?
मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ याचिकाकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी का कहना है कि SC ने आज राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. हम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले का स्वागत करते हैं. हम अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Pramanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज के इन विचारों से जीवन में आएगा बदलाव, मिलेगी कामयाबी
-
Shri Premanand ji Maharaj: मृत्यु से ठीक पहले इंसान के साथ क्या होता है? जानें प्रेमानंद जी महाराज से
-
Maa Laxmi Shubh Sanket: अगर आपको मिलते हैं ये 6 संकेत तो समझें मां लक्ष्मी का होने वाला है आगमन
-
May 2024 Vrat Tyohar List: मई में कब है अक्षय तृतीया और एकादशी? यहां देखें सभी व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट