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विदेश से आने वालों के लिए स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय ने रखी ये शर्त, तभी लौट सकते हैं स्वदेश

हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार को उम्मीद है कि अगस्त-सितंबर के पहले अंतराष्ट्रीय उड़ाने (International Flights) फिर शुरू हो जाएंगी. वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की है.

Updated on: 24 May 2020, 04:23 PM

नई दिल्ली:

कोरोना (Corona) के कहर से बचने के लिए लोग परेशान हैं. कोई स्वदेश लौटना चाहता है, तो कोई अपना जिला जाना चाहता है. इसके लिए 1 जून से रेलवे सेवा शुरू होने वाली है. वहीं 25 मई से घरेलू उड़ानें (Flight) शुरूं हो जाएंगी. इसके बाद अब उम्मीद लगाई जा रही है कि अंतराराष्ट्रीय विमान भी शुरू हो सकती है. हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार को उम्मीद है कि अगस्त-सितंबर के पहले अंतराष्ट्रीय उड़ाने (International Flights) फिर शुरू हो जाएंगी. वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की है.

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दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यात्रियों को अपने खर्च पर रखा जाएगा

जारी गाइडलाइन के मुताबिक विदेश से लौटने वालों को 14 दिनों के लिए क्‍वारंटाइन में रहना पड़ेगा. वहीं गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन क्वारंटाइन में रहना ज़रूरी होगा. 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यात्रियों को अपने खर्च पर रखा जाएगा. 7 दिन होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा. केवल विशेष परिस्थितियों में 14 दिन होम क्वारंटाइन ही रहने की इजाजत होगी.

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सरकार ने रखी ये शर्त

1. फ्लाइट पर चढ़ने से पहले यात्रिओं को लिखकर देना होगा कि उन्हें 14 दिनों तक क्‍वारंटाइन में रहना पड़ेगा.

2. पहले 7 दिनों की क्‍वारंटाइन सरकार की तरफ से करवाई जाएगी, जिसका खर्चा खुद यात्रिओं को उठाना पड़ेगा. इसके बाद अगले सात दिन क्‍वारंटाइन के तहत घर में रहन होगा.

3. कुछ शर्तो के साथ 14 दिनों के होम क्‍वारंटाइन की इजाजत दी जा सकती है. ऐसे लोगों को इसकी इजाजत दी जाएगी जो गंभीर रुप से बीमार हैं. ऐसे लोगों को आरोग्य सेतू एप हर हाल में डाउनलोड करना होगा.

4. देश लौटते ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. लक्षण दिखने पर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा.