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फ्लाइट में बीच की सीट खाली रहेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच में सुनवाई आज

बॉम्बे हाईकोर्ट (High Court) ने कोरोना वायरस के खतरे के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीट खाली करने के निर्देश करने निर्देश दिए थे. इस मामले को लेकर एयर इंडिया (Air India) और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंची है.

Updated on: 25 May 2020, 11:03 AM

नई दिल्ली:

बॉम्बे हाईकोर्ट (High Court) ने कोरोना वायरस के खतरे के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीट खाली करने के निर्देश करने निर्देश दिए थे. इस मामले को लेकर एयर इंडिया (Air India) और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंची है. ईद की छुट्टी के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. इस मामले को लेकर केंद्र और एअर इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की थी.  

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गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीटें खाली रखने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट की ओर से एयर इंडिया को डायरेक्टर ऑफ जनरल सिविल एविएशन के 'सोशल डिस्टेंसिंग' सर्कुलेशन का पालन करने के लिए भी कहा था, जिसके लिए बीच की सीटों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर खाली रखने की जरूरत बताई गई थी. अब घरेलू उड़ाने भी शुरू हो चुकी है. इसी को लेकर पायलट देवेश कनानी, केंद्र सरकार और एयर इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है.

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आज से ही शुरू हुई घरेलू विमान सेवा
25 मई से आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में घरेलू विमान सेवा शुरू कर दी गई है. घरेलू विमान सेवा शुरू होने के बाद एयरपोर्ट पर घर और कामकाज पर जाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है. लोग अपने घर जाना चाहते हैं. कई महीनों से लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं. पिछले काफी समय से घरेलू विमान सेवाओं को शुरू करने की मांग की जा रही थी.