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मथुरा: जवाहर बाग हिंसा मामले में 45 लोग दोषी करार, तीन साल जेल की सजा मुकर्रर

साल 2016 में यूपी के जवाहर बाग हिंसा केस में एक अदालत ने कुल 45 लोगों को घटना के लिए दोषी मानते हुए उन्हें तीन साल जेल की सज़ा सुनाई है.

Updated on: 21 Jan 2019, 06:04 PM

नई दिल्ली:

साल 2016 में यूपी के जवाहर बाग हिंसा केस में एक अदालत ने कुल 45 लोगों को घटना के लिए दोषी मानते हुए उन्हें तीन साल जेल की सज़ा सुनाई है. वहीं चंदन बोस, उनकी पत्नी पूनम बोस और एक अन्य महिला श्यमावती को अदलात ने बरी कर दिया है. बता दें कि इससे पहले तीनों को घटना का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था.

क्या है मामला?

गौरतलब है कि 2 जून 2016 को रामवृक्ष यादव द्वारा कब्जा किये गए जवाहर बाग को खाली कराने के दौरान हिंसा भड़क गई थी. रामवृक्ष यादव के समर्थकों ने जवाहर बाग खाली करा रहे पुलिस पर हमला कर दिया था. इसी दौरान एसपी (सिटी) मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष कुमार यादव समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी.