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महाराष्ट्र सरकार HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंची, अनिल देशमुख ने दायर की याचिका

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर लगे वसूली के आरोप की जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है. अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हैं.

Updated on: 06 Apr 2021, 03:52 PM

highlights

  • महाराष्ट्र सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची
  • HC के फैसले के खिलाफ SC में अनिल देशमुख ने दायर की याचिका
  • अनिल देशमुख पर गृहमंत्री रहते वसूली करवाने का आरोप लगा है

नई दिल्ली:

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर लगे वसूली के आरोप की जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है. अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हैं. साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट (HC) के अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ CBI जांच के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट (SC) में अर्जी दायर की. बता दें कि राज्य सरकार के अलावा अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (SC) में चुनौती दी है.

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दरअसल, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल है. मामले में जयश्री पटेल की याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसले सुनाते हुए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. हालांकि सीबीआई तुरंत इस मामले में केस दर्ज नहीं करेगी. वहीं इसी बीच एनसीपी (NCP) ने इस मामले पर एक हाई लेवल की बैठक की. मीटिंग में एनसीपी प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar), अजित पवार (Ajit Pawar) और सुप्रिया सुले (Supriya Sule) के अलावा अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) भी मौजूद थे. इस बैठक के बाद अनिल देशमुख ने गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है. 

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कोर्ट में क्या हुआ ?

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर लगे वसूली के आरोप की सीबीआई जांच करने की संस्तुति प्रदान कर दी है. कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों के भीतर जांच की प्राथमिक रिपोर्ट को अदालत में सौंपने का निर्देश दिया है. बता दें कि परमबीर सिंह ने अपने तबादले को रद्द करने समेत गृह मंत्री पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई (CBI) जांच कराने की याचिका दायर की थी.