महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख करीब 14 महीने सलाखों के पीछे बिताने के बाद बुधवार को आर्थर रोड सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा हो गए।
बंबई उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को जमानत देने के अपने आदेश पर रोक बढ़ाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका से इनकार करने के बाद 73 वर्षीय देशमुख को रिहा कर दिया गया।
न्यायमूर्ति संतोष चापलगांवकर की एकल-न्यायाधीश अवकाश पीठ ने नियमित अदालत के पिछले आदेश की पृष्ठभूमि के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि हिरासत के विस्तार के लिए कोई याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।
शाम करीब 4.55 बजे जेल से बाहर आए देशमुख का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उसका शानदार स्वागत किया।
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Source : IANS