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इंदौर में किराएदार और नौकर की सूचना थाने को देना होगी

इंदौर में किराएदार और नौकर की सूचना थाने को देना होगी

Updated on: 17 Sep 2021, 11:20 AM

इंदौ?:

मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने घरेलू नौकर और किराएदारों के संदर्भ में क्षेत्र के थाने में सूचना देने के निर्देश दिए हैं।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पवन जैन द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान व दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर तय प्रारूप में दी जाये। इसके पूर्व मकान व दुकान किराये से न दी जाए। साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर निर्धारित प्रारूप में देने के उपरान्त ही उन्हें रखा जाये। साथ ही उनसे आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना भी संबंधित थाने को दी जाये। साथ ही आई.डी. प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाये।

जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाए। साथ ही आदेश में कहा गया है कि ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची प्रतिदिन थाने पर अनिवार्य रूप से दी जाये। ठहरने वालों के आई.डी. प्रुफ भी आवश्यक रूप से लिया जाये। भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों व कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जाए। साथ ही पेइंग गेस्ट की भी सूचना देना होगी। ऐसे व्यक्ति जो 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हो उनकी सूचना तत्काल थाना पर में दी जाये। इनसे भी आई.डी. प्रूफ लेना जरूरी है। यह आदेश 13 नवम्बर 2021 तक प्रभावशील रहेगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.