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क्या GST के दायरे में आएगा Petrol-Diesel, जानें वित्त मंत्री का जवाब

जीएसटी परिषद की आज लखनऊ में हुई बैठक को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( FM Nirmala Sitharaman ) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं

Updated on: 17 Sep 2021, 10:04 PM

नई दिल्ली:

जीएसटी परिषद की आज लखनऊ में हुई बैठक को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( FM Nirmala Sitharaman ) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं. इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी कांउन्सिल ( GST Council meeting ) के लखनऊ में आयोजन के लिए मैं सीएम योगी को धन्यवाद देती हूँ. आज कांउन्सिल की बैठक में लोगों के लिए सुलभ निर्णय लिए गये. वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना काल से कोरोना से जुड़ी जिन दवाओं पर छूट चल रही थी उसे 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाया गया. जबकि छूट जारी रहेगी. निर्मला सीताराम- केरला हाईकोर्ट के निर्देश पर डीजल और पेट्रोल को gst के दायरे लाने को लेकर आज कांउन्सिल में चर्चा हुई. लेकिन अधिकतर सदस्य डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने के विरोध में हैं.

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45 वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman after 45th GST Council meeting) ने कहा कि Amphotericin B- शून्य दर, Tocilizumab - शून्य दर, Remdesivir - 5%, Heparin जैसे थक्कारोधी- 5%। ये रियायती दरें जो 30 सितंबर तक वैध थीं अब 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाई जा रही हैं. कोरोना से संबंधित दवाओं पर रियायती जीएसटी दरों को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है. जीएसटी परिषद इस साल दो बार पहले ही बैठक कर चुकी है, जब वित्त मंत्रियों के पैनल ने जीएसटी मुआवजे और केंद्र द्वारा जीएसटी की कमी की भरपाई के लिए केंद्र द्वारा पेश किए गए उधार फामूर्ले पर चर्चा की, जबकि ड्यूटी राहत की एक श्रृंखला की घोषणा की और कोविड राहत के लिए अनुपालन उपायों में ढील दी.

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि आवश्यक दवाओं को लेकर प्रक्रिया बहुत लंबी थी, जिसको अब टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है. zolgensma और viltepso नाम की बहुत महंगी दवाओं को टैक्स के दायरे से बाहर रखने का फ़ैसला आज हुआ है. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जिन दवाओं को टैक्स के दायरे के बाहर रखने का सुझाव आया था, उन्हें भी छूट दी गई है. कोरोना से सम्बंधित दवाओं में छूट की सीमा को 3 महीने बढाते हुए 31 दिसंबर तक कर दिया है. इसमें एम्फोटेरेसिन, रेमदिसिवीर समेत 4 दवाओं को फ़ायदा मिलेगा. 7 अन्य दवाओं को 12 प्रतिशत से 7 प्रतिशत की छूट की सीमा को भी 31 दिसम्बर तक बढाया गया है. कैंसर की दवा 12 प्रतिशत के दायरे से हटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. दिव्यांगों के लिए बनी गाड़ियों को अब सिर्फ 5 प्रतिशत कर देना होगा. बायो डीज़ल में घटोत्तरी करते हुए 12 से 5 प्रतिशत पर लाया गया है.