शत्रु संपत्ति संशोधन कानून में क्या है खास, पाकिस्तान और चीन पलायन कर गए लोगों के उत्तराधिकारियों को भी नहीं मिलेगा इसका अधिकार
शत्रु संपत्ति विधेयक 2017 को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। इस संशोधन के बाद शत्रु देश पलायन कर गए लोगों की संपत्ति पर सरकार का अधिकार हो जाएगा।
नई दिल्ली:
शत्रु संपत्ति संशोधन एवं विधिमान्यकरण विधेयक 2017 को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। इस संशोधन के पास होने के बाद शत्रु देश पलायन कर गए लोगों की संपत्ति पर सरकार का अधिकार हो जाएगा।
इस बिल में यह भी प्रावधान जोड़ा गया है कि अगर कोई व्यक्ति शत्रु देश में जाकर बस जाता है तो उसकी संपत्ती पर उसके उत्तराधिकारियों का भी हक नहीं रह जाता है।
इस बिल में हुए संशोधन को मंजूरी देते हुए लोकसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया। जबकि राज्यसभा इस बिल को पहले ही पारित कर चुकी है। दोनों सदनों से पारित यह विधेयक सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा।
क्या है संशोधन बिल
नए संशोधन के मुताबिक पाकिस्तान और चीन पलायन कर गए लोगों की संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावों को रोकने के प्रावधान किए गए हैं। यानी कि वैसी प्रॉपर्टी जो विभाजन या युद्ध के बाद पलायन किये गए लोगों के द्वारा यहीं छोड़ दी गई है सरकार उनकी संपत्ति जब्त कर लेगी।
संशोधित बिल में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर ऐसे लोग जो शत्रु देश में जा बसे हों उनका कोई भी उत्तराधिकारी भारत में रह रहा होगा तब भी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होगा।
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नए संशोधनों में 'शत्रु' की परिभाषा को विस्तार रूप से समझाया गया है। इस कानून के तहत दुश्मन करार दिये गए शख्स के कानूनी वारिस भी इस परिभाषा के दायरे में शामिल होंगे।
कहां कहां है शत्रु संपत्ति
इस कानून के पारित होने के बाद लखनऊ में करीब 7 हजार करोड़ से ज्यादा की शत्रु संपत्तियां हैं। जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा संपत्ति राजा महमूदाबाद की है।
इसके अलावा लखीमपुर खीरी, सीतापुर और लखनऊ में शत्रु संपत्ति की कीमत एक हजार करोड़ रुपयों से अधिक की बताई जा रही है। इसके अलावा भोपाल के नवाब की जायदाद पर सरकारी कब्जा हो सकता है।
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ऐसा बताया जा रहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद सैफ अली खान को भी अपनी पुश्तैनी जायदाद से हाथ धोना पड़ सकता है क्योंकि उनके कुछ पूर्वज बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे।
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