Advertisment

गाजियाबाद में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, नोएडा को मिल सकती है राहत

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही कोरोना वायरस और ईद के चलते धारा 144 भी लागू हो गई है. गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया.

author-image
Yogendra Mishra
एडिट
New Update
lockdown

प्रतीकात्मक फोटो।( Photo Credit : फाइल फोटो।)

Advertisment

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही कोरोना वायरस और ईद के चलते धारा 144 भी लागू हो गई है. गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया. आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और ऐसा करने पर फाइन भी लगेगा.

यह भी पढ़ें- बुरी खबर! हो सकता है कभी कोरोना का वैक्सीन ही ना मिले....

सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा. सभी धार्मिक स्थल बंद होंगे. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न लगाए जाने के भी आदेश हैं.

यह भी पढ़ें- पांच साल का बच्चा SUV कार लेकर क्यों निकला सड़क पर, जानेंगे तो सन्न रह जाएंगे आप

आपको बता दें कि गाजियाबाद ओरेंज जोन में है और केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन ही यहां लागू हो रही है. लॉकडाउन 3.0 में ऑरेंज जोन के लिए निर्धारित गाइडलाइंस एक दिन की देरी के बाद आज से लागू हुई है.

DM ने जारी किया नया आदेश

हॉट स्पॉट एरिया को छोड़कर अन्य इलाकों में सभी तरह की दुकानें आज से खुल गई हैं. मल्टीप्लेक्स, मार्केट और शॉपिंग मॉल के अलावा रोडवेज व सिटी बस सर्विस इस दौरान बंद रहेगी. इसके अलावा हॉटस्पॉट के एक किमी इलाके को छोड़कर शेष 40 शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी.

ऑरेंज जोन में किस तरह की छूट

देश फिलहाल लॉकडाउन के तीसरे दौर से गुजर रहा है. ये 17 मई तक लागू रहेगा. लॉकडाउन 3.0 में देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है. ऑरेंज जोन में शामिल ई कॉमर्स से कोई भी सामान मंगाया जा सकेगा. यहां टैक्सी और ऑटो चल पाएंगे. यहां शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने, बुजुर्गों और 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

Source : News Nation Bureau

Corona Virus Lockdown corona-virus ghaziabad
Advertisment
Advertisment
Advertisment