सुप्रीम कोर्ट ने रेप एफआईआर के खिलाफ शाहनवाज हुसैन की याचिका खारिज की, कहा- निष्पक्ष जांच हो
सुप्रीम कोर्ट ने रेप एफआईआर के खिलाफ शाहनवाज हुसैन की याचिका खारिज की, कहा- निष्पक्ष जांच हो
नई दिल्ली:
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें महिला शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।हुसैन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता ने उनके मुवक्किल के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की और पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं, ने कहा: निष्पक्ष जांच होती है और अगर कुछ नहीं मिलता है, तो आपको बरी कर देंगे। दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे मामले में दखल देने का कोई कारण नजर नहीं आता। पिछले साल अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शहनवाज के खिलाफ सुनवाई पूरी होने तक केस दर्ज पर रोक लगा दी थी। अब 16 जनवरी 2023 को सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस दर्ज करने की इजाजत दे दी है।
शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में, हुसैन ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि उसे मामले में अवैध रूप से फंसाया गया था, क्योंकि महिला, जिसका उसके भाई के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा था, का गुप्त मकसद था। याचिका में कहा- याचिकाकर्ता को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है और शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार और असत्य पाए गए क्योंकि वह अपने बयान और याचिकाकर्ता के स्थान को बदलती रही और सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार कभी भी मिलान नहीं हुआ।
जून 2018 में, दिल्ली की एक महिला ने हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि बीजेपी नेता ने उसके साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी भी दी। उसने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने के लिए एक आवेदन दायर किया।
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