मारे गए सिपाही के बेटे को नौकरी देने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
मारे गए सिपाही के बेटे को नौकरी देने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
बेंगलुरु:
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 30 साल पहले दिवंगत वन ब्रिगेडियर वीरप्पन द्वारा मारे गए एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे को मानवीय आधार पर रोजगार नहीं देने के लिए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।रचप्पा, पुलिस कांस्टेबल 1992 में चार अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मारा गया था, जब वीरप्पन ने चामराजनगर जिले के कोल्लेगल के पास रामपुरा पुलिस स्टेशन पर हमला किया था।
पुलिस विभाग ने मृतक पुलिसकर्मी के परिवार को आश्वासन दिया था कि उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। लेकिन, आज तक वादे महज जुमलेबाजी बनकर रह गए हैं।
मारे गए पुलिसकर्मी के बेटे आर नंदीश ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
न्यायमूर्ति एच.टी. नरेंद्र प्रसाद ने मंगलवार को याचिका पर गौर करते हुए कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, डीजी और आईजीपी, मैसूर के पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को नोटिस जारी किया और उनसे इस संबंध में अपील दायर करने को कहा।
रचप्पा की पत्नी ने मैसूर के एसपी को ज्ञापन सौंपा है और उनसे मानवीय आधार पर अपने बेटे को रोजगार देने का आग्रह किया है।
एसपी ने बेटे के 18 साल के होने के बाद पांच साल के भीतर आवेदन जमा करने को कहा था। कई बार आवेदन देने के बाद भी आश्वासन कागजों पर ही रह गया।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राज्य पुलिस विभाग द्वारा रचप्पा की मौत को एक विशेष मामला मानने और 25 जून, 2020 को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार को पत्र लिखने के बावजूद, राज्य सरकार ने अभी तक इस पर विचार नहीं किया है।
मारे गए सिपाही 1989 में एक सिविल कांस्टेबल के रूप में राज्य पुलिस विभाग में शामिल हुए थे और प्रशिक्षण के बाद उन्हें 1991 में रामपुरा पुलिस स्टेशन में प्रतिनियुक्त किया गया था।
कर्नाटक और तमिलनाडु ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया था, लेकिन तब तक वीरप्पन पुलिस अधिकारियों सहित कई लोगों को मार चुका था।
राचप्पा को भी जीवित रहते एसटीएफ में प्रतिनियुक्त किया गया था। वीरप्पन ने 20 मई 1992 को तड़के 1 बजे अपने 30 साथियों के साथ रामपुरा थाने पर हमला किया था और राचप्पा समेत पांच पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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